अडानी मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर दोषी करार

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image received on Dec. 28, 2025, Adani Group Chairman Gautam Adani addresses the gathering during the inauguration of Vidya Pratishthan’s Sharad Pawar Centre of Excellence in Artificial Intelligence (CoE-AI) in Baramati, Maharashtra. (Handout via PTI Photo) (PTI12_28_2025_000174B)

गांधीनगर, 10 फरवरी (भाषा)। गांधीनगर के मनसा में मजिस्ट्रेट अदालत ने पत्रकार रवि नायर को आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया है और उन्हें एक साल की कैद और जुर्माना लगाया है।

यह मामला अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) द्वारा दायर एक शिकायत के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रवि नायर ने एईएल और अडानी समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे और मानहानिकारक बयानों वाले ट्वीट्स की एक श्रृंखला प्रकाशित और प्रसारित की।

एईएल ने तर्क दिया कि विवादित ट्वीट उचित टिप्पणी या वैध आलोचना के बराबर नहीं थे, बल्कि जनता और निवेशकों की नजर में कंपनी की विश्वसनीयता को कम करने के लिए बनाए गए थे।

एक पूर्ण सुनवाई के बाद, अदालत ने माना कि एईएल ने सफलतापूर्वक अपना मामला स्थापित किया और रवि नायर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया। अदालत ने रवि नायर को दोषी ठहराया और उसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

टिप्पणी के लिए नायर से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका। पीटीआई एएनजेड टीआरबी

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