इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांभल सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर पर स्थगन लगाया

Allahabad High Court

प्रयागराज, 10 फरवरी (PTI) – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सांभल कोर्ट के आदेश पर स्थगन (stay) दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों, जिनमें पूर्व सांभल सर्किल अधिकारी अनुज कुमार चौधरी भी शामिल हैं, के खिलाफ भीड़ पर allegedly फायरिंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश था।

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अनुज चौधरी के खिलाफ सांभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

अस्थगन के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी के लिए निर्धारित की।

यह मामला यमीन की शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने उस समय के CJM विभांशु सुधीर के समक्ष आवेदन किया था, जिसे BNSS की धारा 173(4) के तहत मंजूरी दी गई।

शिकायत में यमीन ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर, 2024 को सुबह लगभग 8.45 बजे उनके पुत्र आलम जामा मस्जिद, मोहल्ला कोट, सांभल के पास अपने ठेले पर ‘पापे’ (रस्क) और बिस्कुट बेच रहा था, तभी कुछ पुलिसकर्मियों ने हत्या के इरादे से भीड़ पर फायरिंग की।

सांभल कोतवाली इंचार्ज अनुज कुमार तोमर और अनुज चौधरी को याचिका में नामजद किया गया था।

अपने 11 पृष्ठ के आदेश में, CJM सुधीर ने कहा कि पुलिस किसी भी अपराध के लिए “आधिकारिक कर्तव्य” की आड़ नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पर फायर करना आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं माना जा सकता।

CJM ने निष्कर्ष निकाला कि मामला प्रारंभिक दृष्टि से संगत अपराध को उजागर करता है और सच्चाई केवल उचित जांच के माध्यम से ही सामने आ सकती है।

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