इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 सितंबर को राहुल गांधी की याचिका पर करेगा सुनवाई

प्रयागराज, 1 सितंबर (पीटीआई): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 सितंबर तय की है। गांधी ने वाराणसी की एक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक) अदालत ने गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग से जुड़ा मामला एसीजेएम कोर्ट को भेजा था। यह मामला उनके अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए 2024 के बयान से संबंधित है।

शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने कांग्रेस सांसद की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

वाराणसी निवासी मिश्रा ने गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अर्जी एसीजेएम (सांसद-विधायक) अदालत में लगाई थी। अदालत ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी कि भाषण अमेरिका में दिया गया था, इसलिए मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इसके बाद मिश्रा ने पुनरीक्षण अदालत का रुख किया, जिसने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए एसीजेएम को मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

यह पुनरीक्षण याचिका 21 जुलाई 2025 को सांसद/विधायक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने स्वीकार की थी।

दरअसल, सितंबर 2024 में अमेरिका के एक कार्यक्रम के दौरान गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है। उनके इस बयान को भड़काऊ और विभाजनकारी बताते हुए विरोध प्रदर्शन भी हुए।

मिश्रा ने वाराणसी के सारनाथ थाने में गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली।

कांग्रेस नेता ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर वाराणसी अदालत के आदेश को गलत, गैरकानूनी और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है।

पीटीआई

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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