उत्तराखंड: प्रेमिका की हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद की सज़ा

Uttarakhand Man sentenced to life imprisonment for killing girlfriend

पौड़ी (उत्तराखंड), 1 सितम्बर (पीटीआई): एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक युवक को पांच साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

सेशन न्यायाधीश धर्म सिंह ने राहुल को महिला की हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, यह जानकारी सरकारी वकील प्रदीप कुमार भट्ट ने दी।

राहुल ने कथित रूप से 11 फरवरी 2020 को पौड़ी जिले के पलासैन गांव स्थित अपने घर पर उस महिला की हत्या कर दी थी, जब वह उससे मिलने आई थी। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। आरोपी को 20 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जिला जेल भेजा गया था।

इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब पीड़िता की मां ने घटना के एक दिन बाद राजस्व पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना के समय वह अपनी बड़ी बेटी के ससुराल जमनाखाल गई हुई थीं।

पीटीआई/सीओआर/एएलएम/एमपीएल

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