नैनीताल, 21 मई (PTI): उत्तराखंड हाईकोर्ट 9 जून को 2016 के शाक्तिमान मौत मामले में सुनवाई करेगा, जिसमें आरोपी को सजा देने की मांग वाली याचिका पर विचार किया जाएगा।
दिसंबर 2024 में, हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के निवासी होशियार सिंह बिष्ट की याचिका पर सुनवाई पूरी कर के फैसला सुरक्षित रखा था।
हालांकि, नई याचिका के आने के बाद, यह मामला अब एकल बेंच जस्टिस राकेश थापलियाल के समक्ष फिर से सुना जाएगा।
बिष्ट ने अपनी याचिका में देहरादून जिला अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है।
2016 में, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय की कांग्रेस सरकार के विरोध में विधानसभा घेराव किया था, और उस दौरान हुई झड़प में शाक्तिमान नामक घोड़ा घायल हो गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी।
शाक्तिमान की चोट के लिए तब के भाजपा विधायक गणेश जोशी को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री हैं।
बिष्ट ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जोशी ने घोड़े की टांग डंडे से तोड़ दी थी, जिससे उसकी मौत हुई।
पुलिस ने 23 अप्रैल 2016 को देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में जोशी के खिलाफ FIR दर्ज की थी और 16 मई को उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी।
बाद में, राज्य सरकार ने देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में केस वापस लेने की अर्जी दी, जिसके बाद 23 सितंबर 2021 को जोशी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
निचली अदालत ने यह फैसला दिया कि बिष्ट इस मामले में न तो शिकायतकर्ता थे और न ही गवाह।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि जिला अदालत के फैसले को रद्द किया जाए और जोशी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सजा सुनिश्चित की जाए। PTI DPT VN VN
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