एलन मस्क का X अवैध कंटेंट हटाएगा, और गलत काम करने वाले यूज़र्स को हमेशा के लिए बैन करेगा।

Elon Musk speaks with Nvidia CEO Jensen Huang, as they attend the Saudi Investment Forum at the Kennedy Center, Wednesday, Nov. 19, 2025, in Washington. AP/PTI(PTI11_20_2025_000470B)

नई दिल्ली, 4 जनवरी (पीटीआई)एलन मस्क के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने रविवार को कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट X गैर-कानूनी कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसे हटाएगी, उस सामग्री को अपलोड करने वाले अकाउंट्स को हमेशा के लिए सस्पेंड करेगी और ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों के साथ काम करेगी।

X के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट से यह बयान तब जारी किया गया, जब कुछ घंटे पहले ही उसने कहा था कि जो लोग प्लेटफॉर्म की ए.आई सर्विस, ग्रोक का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी कंटेंट बनाएंगे, उन्हें भी वही नतीजे भुगतने होंगे जो गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड करने वालों को भुगतने पड़ते हैं।

मस्क ने X पर “अनुचित तस्वीरों” पर एक पोस्ट के जवाब में कहा, “जो कोई भी ग्रोक का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी कंटेंट बनाएगा, उसे वही नतीजे भुगतने होंगे जैसे कि उसने गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड किया हो।”

X में ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने गैर-कानूनी कंटेंट पर मस्क के रुख को दोहराया। “हम X पर गैर-कानूनी कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जिसमें चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटीरियल (सीएसएएम) भी ​​शामिल है, इसे हटाकर, अकाउंट्स को हमेशा के लिए सस्पेंड करके, और ज़रूरत पड़ने पर लोकल सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करके।

X पर ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने कहा, “जो कोई भी ग्रोक का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी कंटेंट बनाएगा या बनाने के लिए उकसाएगा, उसे वही नतीजे भुगतने होंगे जैसे कि उसने खुद गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड किया हो।”

ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल ने X के नियमों का एक लिंक भी शेयर किया, जो “आपसी सहमति से बनाए और शेयर किए गए एडल्ट न्यूडिटी या सेक्शुअल बिहेवियर” को शेयर करने की इजाज़त देता है, बशर्ते उसे ठीक से लेबल किया गया हो और प्रमुखता से डिस्प्ले न किया गया हो।

भारत सरकार ने पाया है कि X पर अश्लील, आपत्तिजनक और अन्य गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है जो लोकल कानूनों का उल्लंघन है।

मस्क और ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का यह बयान इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (मेइटी) के 2 जनवरी को जारी किए गए निर्देश के बाद आया है, जिसमें सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट को तुरंत हटाने या कानून के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा गया था, खासकर ए.आई ऐप ग्रोक द्वारा बनाए गए कंटेंट के लिए।

Meity ने X को आपत्तिजनक कंटेंट, यूज़र्स और अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने अमेरिका स्थित सोशल मीडिया फर्म से आदेश जारी होने की तारीख से 72 घंटे के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) जमा करने को कहा है।

आदेश में कहा गया है कि सरकार को समय-समय पर, जिसमें सार्वजनिक चर्चा और विभिन्न संसदीय हितधारकों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से भी, यह जानकारी मिली है कि X पर सर्कुलेट होने वाले कुछ खास तरह के कंटेंट शालीनता और अश्लीलता से संबंधित लागू कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं।

इससे पहले, राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ए.आई ऐप ग्रोक के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसमें महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही थीं।

आदेश में कहा गया है कि X द्वारा विकसित “ग्रोक एआई” सेवा का दुरुपयोग यूज़र्स द्वारा महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो अपमानजनक या अश्लील तरीके से होस्ट करने, बनाने, प्रकाशित करने या शेयर करने के लिए नकली अकाउंट बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया जा सके।

29 दिसंबर को, Meity ने सोशल मीडिया फर्मों से अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तुरंत समीक्षा करने और अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील और गैर-कानूनी कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, ऐसा न करने पर उन्हें देश के कानून के तहत मुकदमा चलाने का सामना करना पड़ सकता है।

यह सलाह Meity द्वारा यह देखे जाने के बाद आई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अश्लील, आपत्तिजनक, अनुचित और गैर-कानूनी कंटेंट पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।पीटीआई पीआरएस बाल बाल

वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज़

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