एसआईआर के दौरान कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करेंः चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख से कहा

Siliguri: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee addresses the gathering during the foundation stone-laying ceremony of the 'Mahakal Mahatirtha Temple', in Siliguri, Friday, Jan. 16, 2026. (PTI Photo)(PTI01_16_2026_000388B)

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन के दौरान राज्य में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव प्राधिकरण को ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में ‘तार्किक विसंगतियों’ की सूची में शामिल लोगों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा, जहां दस्तावेज और आपत्तियां भी जमा की जाएंगी।

अदालत ने निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो और सभी गतिविधियां सुचारू रूप से पूरी हों।

2002 की मतदाता सूची के साथ संतान को जोड़ने में तार्किक विसंगतियों में माता-पिता के नाम में बेमेल होने और मतदाता और उनके माता-पिता के बीच उम्र का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होने के उदाहरण शामिल हैं।

यह देखते हुए कि राज्य में 1.25 करोड़ मतदाता “तार्किक विसंगतियों” की सूची में हैं, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि दस्तावेज और आपत्तियां जमा करने के लिए कार्यालय पंचायत भवनों या ब्लॉक कार्यालयों के भीतर स्थापित किए जाएं और पश्चिम बंगाल सरकार से चुनाव अधिकारियों को पर्याप्त श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए कहा। पीटीआई एनएबी केवीके केवीके

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