कफ सिरप से बच्चों की मौत: SC ने CBI जांच और राष्ट्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा समीक्षा की मांग वाली PIL को खारिज किया

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (पीटीआई) — सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर जहरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और प्रणालीगत सुधार की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति उज्जल भूयान और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने की और वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर PIL को खारिज कर दिया। यह PIL तब दायर की गई थी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई।

शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़कर तुरंत कोर्ट में पहुंच जाते हैं।

पीठ, जो शुरू में नोटिस जारी करने के पक्ष में थी, ने बाद में इसे खारिज कर दिया।

मेहता ने कहा कि वे वर्तमान में किसी राज्य की ओर से पेश नहीं हैं, लेकिन तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा की जा रही कार्रवाई की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, राज्यों में उचित कानून प्रवर्तन तंत्र मौजूद हैं।

पीठ ने तिवारी से पूछा कि उन्होंने अब तक कितनी PIL दायर की हैं, और जब बताया गया कि उन्होंने अब तक 8 से 10 याचिकाएँ दायर की हैं, तो पीठ ने तत्काल याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “खारिज किया गया।”

पीटीआई

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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