नई दिल्ली, 11 जुलाई (पीटीआई) — केंद्र सरकार ने रावी और ब्यास जल ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा एक साल और बढ़ा दी है। अब ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नई तारीख 5 अगस्त, 2026 होगी। पंजाब जल विवाद से जुड़े मुद्दों के समाधान में लगातार हो रही देरी के चलते यह फैसला लिया गया है।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने ट्रिब्यूनल द्वारा इंगित “कार्य की आवश्यकताओं” को विस्तार का कारण बताया है।
यह ट्रिब्यूनल, जो इंटर-स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, 1956 के तहत गठित है, पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच रावी और ब्यास नदियों के जल वितरण से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार है।
यह ट्रिब्यूनल पहली बार 2 अप्रैल, 1986 को गठित हुआ था और 30 जनवरी, 1987 को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी।
हालांकि, उसी वर्ष केंद्र ने और स्पष्टीकरण और संदर्भ मांगे थे, जिसके बाद से समीक्षा प्रक्रिया जारी है और अब यह लगभग चार दशक लंबी हो गई है।
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