खांसी की दवा से मौतें: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच और राष्ट्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा समीक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी

The Supreme Court

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (PTI) — सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर जहरीली खांसी की दवा (toxic cough syrup) के सेवन से बच्चों की मौत के बाद दवा सुरक्षा तंत्र (drug safety mechanisms) की जांच और प्रणालीगत सुधार (systemic reform) की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी की दलीलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई आवश्यक है।

पीठ ने 10 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति दी।

याचिका में इन घटनाओं की अदालत-निगरानी वाली जांच (court-monitored probe) की मांग की गई है और एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (National Judicial Commission) या विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) के गठन की सिफारिश की गई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाए।

PIL में यह भी मांग की गई है कि विभिन्न राज्यों में जहरीली खांसी की दवाओं के कारण बच्चों की मौत से संबंधित सभी FIR और जांचों को CBI को स्थानांतरित किया जाए, ताकि निष्पक्ष और समान जांच सुनिश्चित की जा सके।

याचिका में कहा गया है कि राज्य-स्तरीय अलग-अलग जांचों के कारण जवाबदेही बिखरी हुई है, जिससे बार-बार चूकें होती रही हैं और खतरनाक दवाएँ बाजार तक पहुँच जाती हैं।

यह याचिका उस समय आई है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान से ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि कई बच्चों की मौत एक विशेष प्रकार की खांसी की दवा पीने के बाद हुई।

याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह यह पहचान करे कि कौन-सी नियामक विफलताओं (regulatory failures) के कारण घटिया दवाएं बाजार में आईं।

साथ ही, अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि वह NABL-प्रमाणित प्रयोगशालाओं के माध्यम से सभी संदिग्ध उत्पादों का विषविज्ञान परीक्षण (toxicological testing) कराने का आदेश दे, ताकि किसी भी बिक्री या निर्यात से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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