गुरुग्राम, 30 अगस्त (पीटीआई) पुलिस ने बताया कि यहां की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को एक महिला के गले से सोने की चेन छीनने के आरोप में दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय शर्मा की अदालत ने दोषी पर ₹2,500 का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, 28 मई, 2023 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह सदर बाजार से जा रही थी, तब बाइक पर सवार एक व्यक्ति उसके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान, पुलिस टीम ने छीना-झपटी करने वाले को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी के निवासी अभिषेक के रूप में हुई।
पुलिस ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आवश्यक सबूत और गवाह एकत्र किए, जिन्हें चार्जशीट के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत किया गया। पीटीआई कोर स्काई स्काई
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