छात्र चुनावों पर लिंगदो समिति के नियमों के पालन की मांग वाली PIL को SC ने खारिज किया

New Delhi: People outside the Supreme Court of India on a winter morning, in New Delhi, Tuesday, Dec. 16, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI12_16_2025_000046B)

नई दिल्ली, 6 जनवरी (PTI) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2006 की लिंगदो समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई थी। यह रिपोर्ट देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों के लिए नियामक ढांचा तय करती है।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लिंगदो समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट का उद्देश्य “पैसे और बाहुबल” को कैंपस राजनीति से समाप्त करना और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और कहा कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, त्रिपाठी के वकील ने कहा कि याचिका का उद्देश्य समिति की रिपोर्ट के पालन को सुनिश्चित करना है ताकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र निकायों के चुनाव निष्पक्ष हों।

CJI ने इस याचिका को “पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन” करार दिया।

“आप केवल बाहर जाकर दूसरों (मीडिया) को संबोधित करना चाहते हैं। केवल पब्लिसिटी के लिए,” CJI ने कहा और वकील की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और उन्हें देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अनिवार्य कर दिया था।

रिपोर्ट में समिति ने अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए कॉलेज चुनाव लड़ने की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष तय की थी।

पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए विश्वविद्यालय चुनाव में भाग लेने की आयु सीमा 24 से 25 वर्ष रखी गई थी।

इसके अलावा, समिति ने ऐसे चुनावों के लिए अन्य नियामक उपायों का सुझाव भी दिया था।

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