नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस) _ राष्ट्रीय राजधानी में पंजाबी गायक करण औजला के भारत दौरे की शुरुआत से एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आयोजकों को नोटिस जारी कर कहा कि प्राप्त स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस वैध नहीं है।
इसमें कहा गया है कि ‘पी-पॉप कल्चर इंडिया टूर 2026-करण औजला’ कार्यक्रम के लिए ‘इंस्टेंट’ श्रेणी के तहत एक खुली जगह के लिए प्राप्त ‘अस्थायी स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस’ स्टेडियम के अंदर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मान्य नहीं था।
यह संगीत कार्यक्रम 28 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाला है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि आयोजकों को कमियों को सुधारना चाहिए और कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर आगे की सूचना के बिना डीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
शहर के नागरिक निकाय ने प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाया है और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। नोटिस में, एमसीडी के मध्य क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह उसके ध्यान में लाया गया था कि कार्यक्रम उचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना आयोजित किया जा रहा था।
नोटिस में कहा गया है, “यह अनिवार्य है कि सभी खाने की दुकानों और खाद्य दुकानों को कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक वैध स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
एक बड़ी सभा की उम्मीद को देखते हुए, आयोजकों को उचित अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान, आपातकालीन निकास और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित स्पष्ट संकेत स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है, “पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग पर्याप्त अस्थायी शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध कराएं।
स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस आवश्यकताओं और अन्य दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकारियों को चिह्नित प्रतियों के साथ संचार को आयोजक दल को संबोधित किया गया है। पीटीआई वीबीएच वीबीएच स्काई स्काई
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