श्रीनगर, 6 मार्च (पीटीआई) – जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले की एक अदालत ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में पांच एचडीएफसी बैंक अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को बताया।
इकॉनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) के एक प्रवक्ता ने कहा कि शोपियां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बैंक की शोपियां शाखा में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
आरोपी आदिल आयूब गणाई, इरफान मजीद ज़रगर, मुबाशिर हुसैन शेख, ज़ैद मन्ज़ूर और जावेद अहमद भट हैं। ईओडब्ल्यू प्रवक्ता ने कहा कि आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे श्रीनगर के सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
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