नई दिल्ली, 18 जून (पीटीआई) — दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जैतपुर थाना परिसर में अनधिकृत निर्माण को लेकर दिल्ली पुलिस को नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) ने बुधवार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे परिसर खाली करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
एमसीडी द्वारा 26 मई को जारी नोटिस में कहा गया है कि ग्रिन वैली पब्लिक स्कूल, हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर के समीप स्थित थाना परिसर में अनधिकृत निर्माण किया गया है।
नोटिस में कहा गया है, “यह स्थापित हुआ है कि ग्रिन वैली पब्लिक स्कूल, हरी नगर एक्सटेंशन, जैतपुर के समीप प्लॉट नंबर पर अनधिकृत निर्माण किया गया है, जिसके लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343(1) के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है।”
नोटिस में यह भी निर्देश दिया गया है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त परिसर खाली किया जाए।
एमसीडी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में परिसर खाली नहीं किया गया तो मालिक/निर्माता/कब्जेदार के जोखिम और खर्च पर ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस 3 जून को थाना परिसर में प्राप्त हुआ था। कई प्रयासों के बावजूद एमसीडी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
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