ज्ञानेश कुमार ने सीईसी पद से हटाने के विपक्ष के कदम पर उठाए सवाल

New Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, centre, with Election Commissioners S S Sandhu, left, and Vivek Joshi during a press conference to announce the Assembly election schedule for West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry, at Vigyan Bhawan in New Delhi, Sunday, March 15, 2026. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI03_15_2026_000229B) *** Local Caption ***

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करने के विपक्ष के नोटिस पर सवालों को टाल दिया।

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, कुमार ने विपक्ष के नोटिस पर सवालों का जवाब नहीं दिया।

जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है, चुनाव आयुक्तों को सीईसी द्वारा राष्ट्रपति को एक सिफारिश के माध्यम से हटाया जा सकता है।

पहली बार, विपक्ष ने पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुमार को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की मांग करते हुए नोटिस प्रस्तुत किए हैं।

विपक्षी दलों ने सीईसी पर कई मौकों पर सत्तारूढ़ भाजपा की सहायता करने का आरोप लगाया, विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान, जिसका उद्देश्य केंद्र में भगवा पार्टी की मदद करना था।

सीईसी को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है, जिसका अर्थ है कि महाभियोग केवल “सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता” के आधार पर प्रभावित किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 324 (5) में कहा गया है कि सीईसी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान तरीके से और समान आधारों को छोड़कर पद से नहीं हटाया जाएगा, और सीईसी की सेवा की शर्तों को उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जाएगा।

सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाना चाहिए और इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए-सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। पीटीआई जीजेएस एनएबी जीजेएस रुक रुक

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