
नई दिल्ली, 25 फरवरी (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही ट्रायल कार्यवाही पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। सोरेन ने अपनी याचिका में मामले को रद्द करने की मांग की है।
शीर्ष अदालत में दायर याचिका में सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें बार-बार जारी किए गए समन को भी चुनौती दी है।
सोरेन ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
15 जनवरी को उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में विशेष सांसद-विधायक अदालत द्वारा सोरेन के खिलाफ लिए गए संज्ञान को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिससे झामुमो नेता को झटका लगा था।
ईडी ने कथित भूमि घोटाले में उनकी संलिप्तता के संबंध में जारी समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर सोरेन के खिलाफ शिकायत मामला दायर किया था। पीटीआई MNL PKS SJK MNL VN VN
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