ठाणे, 9 फरवरी (पीटीआई)
अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ठाणे के तहसीलदार ने 108 डेवलपर्स, ठेकेदारों और भूमि मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा उनसे लगभग ₹118 करोड़ की बकाया पेनल्टी वसूलने के आदेश दिए हैं, अधिकारियों ने सोमवार को बताया।
5 फरवरी को जारी यह आदेश उन संस्थाओं द्वारा जुर्माना न चुकाने के बाद दिया गया, जिन्हें ठाणे और नवी मुंबई क्षेत्रों में अनधिकृत लघु खनिज उत्खनन के लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत पहले ही दंडित किया गया था।
अब प्रशासन खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को लागू कर रहा है, जिसके तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। आदेश के अनुसार, सर्कल अधिकारियों को सोमवार तक इन एफआईआर की स्थिति की रिपोर्ट देने की समय-सीमा दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने बकाया राशि को आरोपियों की 7/12 भूमि अभिलेखों (जो किसी भी भूमि मालिक के लिए एक अहम दस्तावेज होता है) पर दर्ज करना शुरू कर दिया है, ताकि बकाया चुकाए बिना किसी भी तरह का संपत्ति लेन-देन न हो सके।
पीटीआई COR GK
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़
SEO टैग्स: #स्वदेशी #समाचार #ठाणे #अवैधखनन #FIR #₹118करोड़

