
नई दिल्ली, 19 जनवरी (पीटीआई): पांच केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (एलजी) या प्रशासक अब ऐसे अधिकारियों को अधिकृत कर सकेंगे, जो कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज के लिए चमत्कारी गुणों और उपचारों का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों में किसी भी परिसर की तलाशी ले सकें या रिकॉर्ड जब्त कर सकें।
गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में राजपत्र में अधिसूचित आदेश के अनुसार, यह अधिकार जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और पुडुचेरी के एलजी या प्रशासकों को सौंपे गए हैं।
आदेश में कहा गया है, “राष्ट्रपति यह निर्देश देते हैं कि लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक (चाहे उन्हें एलजी या प्रशासक कहा जाए) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (21 of 1954) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और दायित्वों का निर्वहन करेंगे।”
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके नियमों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दवाओं और औषधीय पदार्थों—जिसमें आयुष दवाएं भी शामिल हैं—से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर रोक के प्रावधान हैं।
यह कानून “राज्य सरकारों” द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारियों को कथित भ्रामक या अनुचित विज्ञापनों से संबंधित किसी भी परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने, रिकॉर्ड की जांच करने या जब्त करने तथा उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है।
इन पांच केंद्रशासित प्रदेशों के मामलों में अब एलजी या प्रशासक ऐसे अधिकारियों को इन कार्रवाइयों के लिए अधिकृत कर सकेंगे।
कानून 54 बीमारियों और विकारों—जिनमें मधुमेह, मोटापा और कैंसर शामिल हैं—के इलाज के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। ये बीमारियां अधिनियम की निषिद्ध अनुसूची में शामिल हैं। कानून कंपनियों को इन स्थितियों के इलाज के रूप में दवाओं के प्रचार या विपणन से रोकता है।
इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा, जिसमें किसी दवा के बारे में ऐसे शब्दों में उल्लेख हो जो उस दवा को किसी भी बीमारी, विकार या स्थिति के निदान, उपचार, शमन, इलाज या रोकथाम के लिए उपयोग करने का संकेत देते हों या ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हों, जो कानून में निर्दिष्ट है।
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़
SEO टैग्स: #swadesi, #News, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ अधिनियम के तहत पांच केंद्रशासित प्रदेशों के एलजी को अधिकार
