दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर को करेगा सुनवाई, सतत निगरानी की जरूरत पर जोर

New Delhi: A sanitation worker cleans a road on a cold and smoggy winter morning, as air quality remains poor in the national capital, in New Delhi, Thursday, Nov. 27, 2025. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI11_27_2025_000020B)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 3 दिसम्बर को दिल्ली–एनसीआर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें क्षेत्र में प्रदूषण स्तर की निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अमिकस क्यूरी के रूप में सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर की स्थिति “चिंताजनक” है और यह एक स्वास्थ्य आपात स्थिति बन चुकी है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तत्काल उपाय सीमित हैं, इसलिए समाधान विषय विशेषज्ञों से ही आने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट को दीर्घकालिक उपाय लागू होने और नियमित निगरानी जारी रहने की उम्मीद है।

इससे पहले, 19 नवम्बर को, अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से जहरीली हवा के स्तर को देखते हुए स्कूलों में आयोजित होने वाले आउटडोर खेल आयोजनों को स्थगित करने पर विचार करने को कहा था। अब तक बेंच ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत सालभर लागू रहने वाले प्रतिबंध लगाने से परहेज़ किया है और इसके बजाय सतत समाधान पर जोर दिया है।

PTI

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