नई दिल्ली, 16 जून (पीटीआई)
दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) चिकित्सा प्रक्रिया के लिए अंतरिम कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वॉल्सन जठेड़ी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने छह घंटे की अंतरिम कस्टडी पैरोल की मांग की थी ताकि वह IVF से जुड़ी जरूरी मेडिकल प्रक्रिया करा सकें।
कोर्ट के 9 जून के आदेश के अनुसार, जठेड़ी और उनकी पत्नी अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए संतान उत्पन्न करना चाहते हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया कि 14 जून को सुबह 6 से 7 बजे के बीच संबंधित अस्पताल के डॉक्टर तिहाड़ जेल परिसर में जाएंगे, जहां जठेड़ी बंद हैं, और वहीं उनका सीमेन सैंपल लिया जाएगा। इस दौरान पूरी प्राइवेसी सुनिश्चित की जाएगी ताकि सैंपल आसानी से लिया जा सके।
सैंपल लेने के बाद उसे जठेड़ी की निगरानी में अस्पताल प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा, ताकि एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाया जा सके।
कोर्ट ने जेल अधीक्षक और जांच अधिकारी को चिकित्सा प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सीमेन सैंपल तिहाड़ जेल में भी IVF टीम की देखरेख में लिया जा सकता है और उसे गुरुग्राम स्थित IVF लैब में भेजा जा सकता है, जहां जठेड़ी की पत्नी का उपचार चल रहा है। सैंपल को सहेजने के लिए 60 मिनट के भीतर लैब पहुंचाना जरूरी है।

