नई दिल्ली, 18 दिसंबर (पीटीआई) बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार से बीएस-6 मानकों से नीचे के गैर-दिल्ली निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम का सख्ती से पालन लागू हो गया।
ईंधन पंप बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरों, पंपों पर वॉयस अलर्ट तथा पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, सीमाओं सहित 126 चेकपोस्ट पर 580 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
इसके अलावा, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों को पेट्रोल पंपों और सीमा बिंदुओं पर तैनात किया गया है।
हालांकि, गैर-अनुपालन बीएस-6 वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध सीएनजी या विद्युत से चलने वाले वाहनों, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा।
जीआरएपी चरण-IV प्रतिबंधों के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पीटीआई एसएलबी बीयूएन एएमजे एएमजे
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