नई दिल्ली, 10 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज़ पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फिल्म दर्ज़ी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है और 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी। कोर्ट ने यह रोक तब तक के लिए लगाई है, जब तक केंद्र सरकार फिल्म पर स्थायी प्रतिबंध की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेती।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायत लेकर दो दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पास जाएं।
याचिकाकर्ता, जो कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी हैं, ने अदालत में दलील दी कि फिल्म की रिलीज़ से उनके निष्पक्ष मुकदमे की संभावना प्रभावित हो सकती है।
पीठ ने कहा, “स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने अभी तक केंद्र सरकार के पास उपलब्ध उपाय का सहारा नहीं लिया है। चूंकि हम याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण उपाय अपनाने के लिए भेज रहे हैं, इसलिए जब तक सरकार अंतरिम राहत पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक रहेगी।”
उदयपुर के दर्ज़ी कन्हैया लाल की जून 2022 में कथित तौर पर मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद गौस ने हत्या कर दी थी। हमलावरों ने बाद में एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें कहा गया था कि यह हत्या कन्हैया लाल द्वारा पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने की प्रतिक्रिया में की गई।
इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की थी और आरोपियों पर UAPA और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई जयपुर की विशेष NIA अदालत में लंबित है।
(PTI UK AMK AMK)
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