दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर के खिलाफ ड्रग्स मामले को रद्द किया

Guwahati: India's head coach Gautam Gambhir with player Yashasvi Jaiswal during a practice session ahead of the second Test cricket match between India and South Africa, at ACA Stadium in Guwahati, Thursday, Nov. 20, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI11_20_2025_000344B)

नई दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ महामारी के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से कोविड-19 दवाओं के भंडारण और वितरण के आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण ने यह कहते हुए आदेश सुनाया कि आपराधिक शिकायत खारिज कर दी गई है।

उच्च न्यायालय ने गंभीर, उनकी पत्नी, मां और फाउंडेशन के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित किया और आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की।

दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने पूर्वी दिल्ली के तत्कालीन सांसद गंभीर, उनके फाउंडेशन, इसकी सीईओ अपराजित सिंह, उनकी मां और पत्नी सीमा गंभीर और नताशा गंभीर के खिलाफ क्रमशः धारा 18 (सी) के साथ धारा 27 (बी) (ii) के तहत शिकायत दर्ज की थी।

धारा 18 (सी) बिना लाइसेंस के दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करती है, जबकि धारा 27 (बी) (ii) वैध लाइसेंस के बिना बिक्री, वितरण को कारावास से दंडनीय बनाती है, जो तीन साल से कम नहीं है, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माना हो सकता है।

20 सितंबर, 2021 को, उच्च न्यायालय ने मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और गौतम गंभीर फाउंडेशन, गंभीर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली ड्रग नियंत्रण प्राधिकरण से जवाब मांगा था।

उन्होंने आपराधिक शिकायत और मामले में निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती दी।

9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया और गंभीर ने आदेश को वापस लेने के लिए एक नया आवेदन दायर किया।

औषधि नियंत्रण विभाग के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि गंभीर ने पहले पुनरीक्षण अदालत में जाने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने वैध लाइसेंस के बिना दवाओं का वितरण किया था और उनका एकमात्र बचाव इसे नहीं बेचना था। पीटीआई एसकेवी एसकेवी डीवी डीवी

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