नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (PTI) — दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के नाम, छवि, समानता या आवाज के इस्तेमाल से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सुधीर चौधरी की याचिका पर यह राहत दी, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक और एआई (AI) जनरेटेड वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया था, साथ ही उनके नाम से झूठे बयान प्रसारित किए जाने की बात भी कही गई थी।
न्यायाधीश ने कहा,
“इंजंक्शन दिया गया है। यह सुधीर चौधरी के नाम, तस्वीर, समानता और आवाज पर लागू होगा।”
जज ने यह भी निर्देश दिया कि सुधीर चौधरी संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स को अदालत का आदेश प्रदान करें, जिन्हें उन्होंने याचिका में पक्षकार बनाया है।
अदालत ने आगे कहा,
“उल्लंघन करने वाले लिंक 48 घंटे के भीतर हटाए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 (Google LLC) इन्हें हटा देगा।”
अदालत ने यह भी कहा कि सुधीर चौधरी Google LLC और Meta को ऐसे किसी भी कंटेंट की जानकारी दे सकते हैं जो उनके मुकदमे में विवादित कंटेंट जैसा हो, और उसे भी 48 घंटे के भीतर हटाना होगा।
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