नई दिल्ली, 10 नवम्बर (पीटीआई) — दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की।
न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ जया बच्चन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल और वेबसाइटें उनके नाम और व्यक्तित्व का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रही हैं।
इस मामले में प्रतिवादी पक्षों में गूगल, अमेज़न, ईबे और मेटा शामिल हैं।
उनके वकील ने कहा कि जया बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़े तत्व, जिनमें उनकी तस्वीरें भी शामिल हैं, बिना किसी अनुमति के इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनकी तस्वीरों वाले उत्पाद बेचे जा रहे हैं।
वकील ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी साधनों का उपयोग कर ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जो उनकी मुवक्किल की तरह दिखते हैं।
न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा कि वह उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) जारी करने का आदेश पारित करेंगी।
हालांकि, न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि वह अमेज़न पर निजी विक्रेता द्वारा 1973 की फिल्म अभिमान के जया और अमिताभ बच्चन के पोस्टर बेचने पर रोक लगाने का आदेश देने के पक्ष में नहीं हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट इससे पहले जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन, पुत्र अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की भी इसी तरह से रक्षा कर चुका है।
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