दुबई से बेटे के पार्थिव शरीर को लाने की महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

New Delhi: People outside the Supreme Court of India on a winter morning, in New Delhi, Tuesday, Dec. 16, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI12_16_2025_000046B)

नई दिल्ली, 20 फरवरी (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस महिला की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें उसने पिछले वर्ष दिसंबर में दुबई में मृत अपने बेटे के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 16 मार्च को तय की।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि महिला विधवा है और उसका बेटा मजदूर के रूप में काम करने के लिए दुबई गया था।

वकील ने कहा, “अब जो जानकारी दी गई है, वह यह है कि उसकी मृत्यु हो गई है।” उन्होंने बताया कि इस संबंध में याचिकाकर्ता को दूतावास से फोन आया था।

पीठ ने पूछा, “क्या आप दुबई में किसी और को नहीं जानतीं जो पार्थिव शरीर ला सके?”

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “नहीं।”

पीठ ने कहा, “आपने यह विवरण नहीं दिया है कि मृत्यु कब हुई। उसकी मौत कैसे हुई? वहां क्या हुआ? आपने केवल इतना उल्लेख किया है कि 4 फरवरी को फोन आया और तब आपको जानकारी मिली।”

वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को बताया गया कि उसके बेटे की मृत्यु पिछले वर्ष 4 दिसंबर को हुई थी और उसे 4 फरवरी को फोन आया।

पीठ ने पूछा, “उसकी मौत कैसे हुई?”

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसके साथ आगे कोई संपर्क नहीं किया गया।

पीठ ने केंद्र और अन्य से जवाब मांगते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को अपने बेटे के अंतिम संस्कार और संबंधित धार्मिक क्रियाएं करने में सक्षम बनाने के लिए निर्देश दिया जाए। पीटीआई एबीए एबीए डीवी डीवी

वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज़

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