“नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य जानना चाहिए”: सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर दिशा-निर्देश बनाने पर कर रहा विचार

“नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य जानना चाहिए”: सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर दिशा-निर्देश बनाने पर कर रहा विचार

नई दिल्ली, 14 जुलाई (पीटीआई) — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का मूल्य समझना चाहिए और आत्म-संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने पर विचार किया।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ वज़हत खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ कई राज्यों में (पश्चिम बंगाल सहित) एक हिंदू देवी के खिलाफ एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई हैं।

कोर्ट ने कहा, “देश की एकता और अखंडता बनाए रखना नागरिकों का मूल कर्तव्य है। सोशल मीडिया पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन राज्य कितनी सीमा तक रोक लगा सकता है? नागरिक खुद को क्यों नहीं नियंत्रित कर सकते?”

पीठ ने कहा, “नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य जानना चाहिए। अगर वे नहीं जानते, तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और कोई भी नहीं चाहता कि राज्य हस्तक्षेप करे।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर “विभाजनकारी प्रवृत्ति” पर रोक लगाना जरूरी है।

“अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें आत्म-संयम और आत्म-नियमन होना चाहिए। अगर नागरिक इस अधिकार का आनंद लेना चाहते हैं, तो उन्हें खुद को नियंत्रित करना होगा,” कोर्ट ने कहा।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “मेरे सह-न्यायाधीश ने सही कहा कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए, तभी यह नफरत कम होगी।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सेंसरशिप की बात नहीं कर रहा है, लेकिन भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत गरिमा के हित में नागरिकों के लिए आत्म-नियमन जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया और कहा कि इस अधिकार के दुरुपयोग से संबंधित मामले न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ा रहे हैं।

कोर्ट ने खान को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी है और सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है।

(PTI SJK AMK)

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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