नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 21 साल की सजा

चाईबासा, 12 फरवरी (पीटीआई) झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 21 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराने के बाद बुधवार को यह फैसला सुनाया।

यह घटना जुलाई 2020 में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हुई थी।

अदालत ने आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीटीआई बीएस सोम

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

एसईओ टैग्स: #swadesi, #News, Man sentenced to 21 yrs in jail for raping minor