नई दिल्ली, 14 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को सुरक्षित रख लिया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। यह आरोप 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से जुड़ा है, जो ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की थीं।
ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार यंग इंडियन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है और इसी हिस्सेदारी के जरिए उन्होंने एजेएल की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। यह सौदा 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले किया गया।
चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया गया है।
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