पाकिस्तान: इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

इस्लामाबाद, 22 अक्टूबर (पीटीआई) – एक पाकिस्तानी आतंकवाद-निरोधी अदालत (Anti-Terrorism Court – ATC) ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ एक मामले की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

मामले और वारंट का विवरण:

  1. मामला: यह मामला पिछले साल नवंबर में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है।
  2. बार-बार वारंट: ‘डॉन’ अखबार के अनुसार, रावलपिंडी स्थित एटीसी द्वारा इस मामले में उनके खिलाफ यह चौथी बार गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
  3. सुनवाई में अनुपस्थिति: कार्यवाही के दौरान, 11 संदिग्धों में से 10 अदालत में पेश हुए, जबकि अलीमा अनुपस्थित रहीं। इसके बाद एटीसी ने अदालत में पेश होने में विफल रहने पर उनके खिलाफ फिर से वारंट जारी किया।
  4. जमानत जब्त: पिछली सुनवाई के आदेशों के अनुसार, इस सुनवाई में उनके गारंटर के जमानती बॉन्ड जब्त कर लिए गए और अलीमा को 10 लाख रुपये के नए जमानती बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया गया।

पुलिस अधिकारियों को नोटिस

अदालत ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (रावल डिवीजन) साद अरशद और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नईम को “फर्जी रिपोर्ट” दाखिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) भी जारी किया।

  1. अदालत ने अधिकारियों को “न्यायालय की अवमानना” के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया।
  2. अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अलीमा छिपी हुई हैं, जबकि उन्हें अदिला जेल में देखा गया, जहां उनके भाई इमरान खान कैद हैं, और वह सोशल मीडिया चैनलों पर भी दिखाई दी हैं।
  3. पिछली सुनवाई में अदालत ने एसपी साद को अलीमा को गिरफ्तार करने और 22 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

अगली सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

विरोध प्रदर्शन का संदर्भ:

यह मामला 26 नवंबर के उन विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है, जब 10,000 से अधिक पीटीआई प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सभाओं पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए इस्लामाबाद में प्रवेश किया था और उन्हें रोकने के लिए तैनात 20,000 सुरक्षा बलों से भिड़ गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में कई पीटीआई नेताओं के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और आतंकवाद-निरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

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