पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की सज़ा सुनाई गई।

PM Imran Khan and Bushra Bibi

इस्लामाबाद, 20 दिसंबर(पीटीआई)पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने शनिवार को जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल कैद की सज़ा सुनाई।

यह मामला सरकारी तोहफ़ों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो पूर्व फर्स्ट कपल को 2021 में सऊदी सरकार से मिले थे।

विशेष अदालत के जज शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया।

खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत सात साल की सज़ा दी गई।

अदालत ने उन दोनों पर 10 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीटीआई एसएच जीआरएस जीआरएस जीआरएस

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