पाक की अदालत ने केपीके के मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया

Pak court issues non-bailable arrest warrant for KPK chief minister

इस्लामाबाद, 10 फरवरी (एजेंसी) पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को सुरक्षा संस्थानों के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणी से संबंधित एक मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच प्राधिकरण (एनसीसीआईए) ने 6 नवंबर को अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य संस्थानों के खिलाफ “झूठे और मानहानिकारक दावे” करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पेका) 2016 के तहत 9 नवंबर, 2025 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।

सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अब्बास शाह ने कहा कि कई बार तलब किए जाने के बावजूद अफरीदी एक बार फिर पेश नहीं हुए।

इसके बाद न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने और 21 फरवरी को अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया।

यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने अफरीदी के पेश नहीं होने पर कार्रवाई की है।

पिछले महीने, उसी अदालत ने यह देखने के बाद गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था कि केपी के मुख्यमंत्री ने बार-बार अदालत के समन की अनदेखी की थी और कानूनी औचित्य के बिना अनुपस्थित रहे थे।

अफरीदी ने आरोप लगाया था कि उनके प्रांत में सुरक्षा बल कुत्तों को मस्जिदों के अंदर लाए थे और उन्हें वहां बांध दिया था। सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया। पीटीआई एसएच जेडएच जेडएच

वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ Tag: #swadesi, #News, पाकिस्तान की अदालत ने केपीके मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया