पाक सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा

इस्लामाबाद, 10 अगस्त (पीटीआई) पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों में जमानत न मिलने के खिलाफ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दायर अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई फिर से शुरू करेगा। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सुप्रीमो द्वारा दायर अपीलों के अनुसार, 9 मई, 2023 को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया था।

एलएचसी ने 9 मई को उनकी गिरफ्तारी की आशंका में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों की योजना बनाने में खान की कथित भूमिका का हवाला देते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर 29 जुलाई को सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिन्होंने कहा था कि मुख्य वकील सलमान सफदर विदेश में हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी तथा न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की सदस्यता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

72 वर्षीय खान पर 9 मई की हिंसा के सिलसिले में लाहौर में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल है।

दलीलों के अनुसार, कथित अपराध के समय खान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में थे, और इसलिए, 9 मई की हिंसा में उनकी संलिप्तता “असंभव” थी, रिपोर्ट में कहा गया है।

खान, जिन्हें अप्रैल 2022 में पद से हटा दिया गया था, भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2023 से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में हैं। उन पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश उनके सत्ता से हटने के बाद दर्ज किए गए थे। पीटीआई जीआरएस जीआरएस जीआरएस

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