बांग्लादेश ट्रिब्यूनल ने हसीना के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

Sheikh Hasina

ढाका, 4 दिसंबर (भाषा)। बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रवासी बेटे सजीब वाजेद जॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसकी मां को मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी।

आईसीटी-बीडी के एक अभियोजक ने संवाददाताओं से कहा, “न्यायाधिकरण ने जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के लिए उसके खिलाफ दायर एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आई. सी. टी.-बी. डी.) ने पूर्व प्रधानमंत्री और उनके तत्कालीन गृह मंत्री, असदुज्जमां खान कमाल को उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे के बाद क्रूर तरीकों से जुलाई विद्रोह करार दिए गए छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक सड़क विरोध को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लिए मौत की सजा सुनाई।

54 वर्षीय जॉय, एक सूचना संचार विशेषज्ञ, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के आईसीटी मामलों के सलाहकार के रूप में कार्य किया, वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं।

छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक सड़क आंदोलन, जिसे जुलाई विद्रोह कहा जाता है, ने 5 अगस्त, 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के अवामी लीग शासन को गिरा दिया, जबकि प्रोफेसर मुहम्मद के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जनवरी में “जुलाई योद्धाओं” की 834 मौतों की सूची प्रकाशित की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 1,400 मौतों की सूचना देते हुए कहा कि इस आंकड़े में पिछली सरकार के पतन के बाद भी पुलिस और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जवाबी हिंसा का परिणाम शामिल है।

आईसीटी-बीडी ने गुरुवार को आंदोलन के दौरान कर्फ्यू लगाए जाने के बाद सामूहिक हत्याओं को लेकर दायर एक अलग मामले में पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक और पूर्व प्रधानमंत्री के निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान के खिलाफ औपचारिक आरोप स्वीकार कर लिए हैं।

वे दोनों पहले से ही जेल में थे, जबकि न्यायाधिकरण ने 10 दिसंबर को तत्कालीन कनिष्ठ आईसीटी मंत्री पलक के साथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। पीटीआई एआर एएमएस

वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ Tag: #swadesi, #News, बांग्लादेश ट्रिब्यूनल ने पदच्युत पीएम हसीना के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया