बिजली कंपनी टीपीडीडीएल ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यहां की एक बिजली अदालत ने सुल्तानपुरी जेजे कॉलोनी के एक निवासी को पांच साल पुराने बिजली चोरी के मामले में 1.88 लाख रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।
यह मामला 2019 में बिजली चोरी की शिकायत से संबंधित था। इसमें कहा गया है कि आरोपी को बिना किसी बिजली मीटर के अवैध तारों के माध्यम से सीधे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के खंभे से घरेलू उपयोग के लिए बिजली लेते हुए पाया गया।
परिसर में कुल जुड़े हुए लोड का आकलन 9.1 किलोवाट पर किया गया था, और आरोपी के खिलाफ 1,88,772 रुपये की चोरी का बिल उठाया गया था।
रोहिणी में विशेष बिजली अदालत ने 16 जनवरी को घरेलू उपयोग के लिए बिजली चोरी में लिप्त होने के आरोपी को दोषी ठहराया, बयान में कहा गया है कि टीपीडीडीएल ने पिछले एक साल में 22 मामलों में बिजली चोरी की सजा हासिल की है।
टीपीडीडीएल के एक अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अनैतिक प्रथाओं से बचने और जिम्मेदार ग्राहकों के रूप में कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के निर्णय दिल्ली में बिजली के अनुशासित उपयोग को मजबूत करने में मदद करते हैं। पीटीआई वीआईटी एचवीए एआरबी एआरबी
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ टैग्सः #swadesi, #News, बिजली चोरी मामले में शख्स को 6 महीने की जेल, 1.88-lakh का जुर्माना

