बिहार की अदालत ने तीन हत्याओं के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

Bihar court sentences man to death in triple murder case

बेगुसराय (बिहार), 12 फरवरी (वार्ता) बिहार के बेगुसराय जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 2019 के तीन हत्याओं के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

उसने पहले अपने चाचा और चाची की भी हत्या कर दी थी।

अदालत ने तीन हत्याओं के मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

जिला सिविल कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-3 ब्रजेश कुमार सिंह ने विकास सिंह को 2019 में अपने भाई और दो अन्य लोगों की हत्या के लिए सजा सुनाई।

सहायक लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कहा कि विकास सिंह वर्तमान में क्रमशः 2012 और 2017 में अपने चाचा और चाची की हत्या के लिए पटना की बेउर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया।

विकास ने 27 अक्टूबर, 2019 को सिंघौल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत मचाहा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई कुणाल सिंह, साली कंचन देवी और भतीजी सोनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी।

भागने के दौरान उसने अपने भतीजे शिवम को भी गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। पीटीआई कोर पीकेडी एनएन

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