मनी लॉन्ड्रिंग मामला: SC ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

नई दिल्ली, 22 सितंबर (पीटीआई) – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ECIR (FIR के बराबर) को रद्द करने की याचिका को खारिज करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, “हम इस चरण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।”

अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में, फर्नांडीज ने उच्च न्यायालय के 3 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

फर्नांडीज, चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी हैं और वह जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो चुकी हैं।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है।

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