मानहानि मामलाः सात्यकी सावरकर की याचिका खारिज पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की आवाज के नमूने मांगे

PLS TAKE NOTE OF THIS PTI PICK OF THE DAY::: New Delhi: Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi during the Budget session of Parliament, in New Delhi, Thursday, Feb. 12, 2026. (PTI Photo/Salman Ali)(PTI02_12_2026_000122B)(PTI02_12_2026_000403B)

पुणे, 17 फरवरी (भाषा) वी. डी. सावरकर के पोते और शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने मंगलवार को यहां अदालत में याचिका दायर कर कांग्रेस नेता की आवाज के नमूने मांगे।

सत्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) (सांसद/विधायक विशेष अदालत) ए. ए. शिंदे के समक्ष आवेदन दायर किया।

याचिका में कहा गया है कि उन्होंने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए सबूत पेश किए हैं, लेकिन “कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के उचित निर्णय के लिए, आरोपी (राहुल गांधी) की आवाज के नमूने सबूत का एक अनिवार्य टुकड़ा है।

सत्यकी ने कहा कि अदालत को आरोपी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आवाज के नमूने प्रदान करने का निर्देश देना चाहिए, और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों को एक वैज्ञानिक विश्लेषण करने और एकत्र किए गए नमूनों की अदालत के रिकॉर्ड पर रिकॉर्डिंग के साथ तुलना करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

सत्यकी सावरकर ने 2023 में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी, जो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने लंदन में एक भाषण में दावा किया कि वी. डी. सावरकर ने एक पुस्तक में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच से छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था, और उन्हें (सावरकर) खुशी हुई।

शिकायत में कहा गया है कि वी. डी. सावरकर ने ऐसा कभी नहीं लिखा।

इस बीच, राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मिलिंद पवार ने मंगलवार को सात्यकी सावरकर से जिरह शुरू की। पीटीआई एसपीके केआरके

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