मुंबई स्कूल की महिला शिक्षिका छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार

Woman teacher from Mumbai school held for sexually assaulting male student

मुंबई, 2 जुलाई (पीटीआई) – पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल की 40 वर्षीय महिला शिक्षिका को 16 वर्षीय छात्र का कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि विवाहित अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका नाबालिग को लक्जरी होटलों में ले जाती थी जहां उसने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया।

पुलिस ने बताया कि महिला, जिसे पिछले हफ्ते हिरासत में लिया गया था, नाबालिग को लेकर इतनी जुनूनी थी कि इस साल स्कूल से पास होने के बाद भी उसने उससे संपर्क करने की कोशिश की।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, दिसंबर 2023 में स्कूल के वार्षिक समारोह से संबंधित विभिन्न बैठकों के दौरान आरोपी अपनी छात्रा की ओर आकर्षित हुई। उसने कथित तौर पर जनवरी 2024 में पहली बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के एक दोस्त ने तब कक्षा 10 के लड़के को अवैध संबंध स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि आजकल बड़ी उम्र की महिलाओं और किशोर लड़कों के बीच संबंध काफी आम हो गए हैं।

अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि दोस्त, जिस पर भी मामला दर्ज किया गया है, कहता था कि महिला शिक्षिका और लड़का “एक-दूसरे के लिए बने हैं”।

जैसे ही आरोपी शिक्षिका ने किशोर को यौन उत्पीड़न के लिए महंगे होटलों में ले जाना शुरू किया, छात्र को अत्यधिक चिंता होने लगी। अधिकारी ने बताया कि उसने कथित तौर पर उसे कुछ एंटी-एंग्जायटी पिल्स दीं।

शिक्षिका अक्सर कथित तौर पर लड़के का यौन शोषण करने से पहले उसे शराब भी पिलाती थी।

लड़के के परिवार को उसके व्यवहार में बदलाव देखने के बाद शोषण के बारे में पता चला। हालांकि, उन्होंने यह सोचकर चुप्पी साधे रखी कि वह कुछ महीनों में स्कूल खत्म कर लेगा और मामला खत्म हो जाएगा, अधिकारी ने बताया।

अधिकारी ने बताया कि लड़के ने कुछ महीने पहले अपनी कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली और स्कूल छोड़ दिया, लेकिन डिप्रेशन में चला गया।

अधिकारी ने बताया कि उसके परिवार ने तब बोलने का फैसला किया जब आरोपी ने फिर से लड़के को अपने घरेलू कर्मचारियों के माध्यम से मिलने के लिए एक संदेश भेजा।

अधिकारी ने आगे बताया कि महिला शिक्षिका के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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