इंदौर, 12 जनवरी (पीटीआई) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को चीनी मांझे पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कोई नाबालिग प्रतिबंधित डोर का इस्तेमाल कर पतंग उड़ाता पाया जाता है, तो उसके अभिभावकों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि जनता के बीच व्यापक प्रचार किया जाए कि चीनी मांझे की बिक्री या उपयोग करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मृत्यु कारित करने का मामला दर्ज किया जा सकता है।
पीठ ने 11 दिसंबर 2025 को चीनी डोर से हुई मौतों और दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया था।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पीठ को बताया कि चीनी मांझे की बिक्री रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं और पतंग की डोर से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई एहतियाती उपाय लागू किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि चीनी डोर की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
विशेष निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, “प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि यह प्रकाशित किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति उक्त डोर को बेचते या उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बीएनएस, 2023 की धारा 106(1) (आईपीसी की धारा 304-ए) के तहत अपराध के लिए अभियोजन किया जा सकता है।”
पीठ ने यह भी कहा, “यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि कोई नाबालिग चीनी नायलॉन डोर का उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके अभिभावक को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।”
सुनवाई के दौरान इंदौर जिला मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन निर्देशों के अनुपालन में शीघ्र आवश्यक आदेश जारी करेगा, जिन्हें तत्काल पड़ोसी जिलों में भी प्रसारित किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में इंदौर में अलग-अलग घटनाओं में एक 16 वर्षीय लड़के और एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिनके गले कथित तौर पर चीनी मांझे से कट गए थे।
चीनी मांझे के नाम से लोकप्रिय यह धारदार डोर प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन पतंग उड़ाने वाले प्रतिद्वंद्वियों की पतंग काटने के लिए इसका उपयोग करते रहते हैं। पीटीआई एचडब्ल्यूपी एलएएल एनएसके
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