बलिया (यूपी), 30 जनवरी (पीटीआई) | बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने 2023 में कक्षा 9 की एक छात्रा से बलात्कार करने के आरोप में एक ट्यूशन शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया।
विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) प्रथमकांत ने गुरुवार को दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मनीष पांडे को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास के साथ 32,000 रुपये का जुर्माना लगाया, विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने कहा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पांडे ने 22 मई 2023 को नाबालिग का बलात्कार किया और इसका वीडियो बना लिया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी यदि वह किसी को बताती है। इसके बाद उसने छात्रा के साथ तीन बार बलात्कार किया, राय ने कहा।
पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉस्को एक्ट) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, उन्होंने कहा। पीटीआई कॉर किस डीवी डीवी
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