यूपी के बलिया में 11 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Imprisonment (Representative Image)

बलिया (उप्र), 4 फरवरी (पीटीआई) उत्तर प्रदेश के बलिया में एक स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बालक की हत्या के 13 साल पुराने मामले में एक पिता और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन के अनुसार, 11 वर्षीय बाबलू यादव की 11 अक्टूबर 2012 को बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियार गांव में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को एक खेत में अर्धनिर्मित ढांचे के भीतर छिपा दिया गया था।

पीड़ित के चाचा रमाशंकर यादव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने गांव के ही वीरेंद्र बिंद और उसके बेटे रवि बिंद के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पुनीत कुमार गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को वीरेंद्र बिंद और रवि बिंद को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीटीआई सीओआर केआईएस एमएनके एमएनके

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