मुजफ्फरनगर (यूपी), 1 फरवरी (पीटीआई) – शामली जिले में एक तिहरी हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) का इस्तेमाल किया है, अधिकारियों ने रविवार को बताया।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी फरूख (45) को पिछले साल 17 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप है कि उसने कंधला क्षेत्र के घरी दौलत गांव में अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की हत्या की थी।
1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति को एक साल तक बिना औपचारिक आरोप लगाए हिरासत में रख सकते हैं, ताकि वह सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा न बन सके।
शामली के पुलिस अधीक्षक एन. पी. सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि शनिवार को फरूख के खिलाफ एनएसए लगाया गया।
पुलिस के अनुसार, फरूख ने पारिवारिक विवाद के बाद allegedly अपनी पत्नी तहीरा और एक बेटी की गोली मारकर हत्या की और दूसरी बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए शवों को घर के अंदर दबा दिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शव बरामद किए और आरोपी को जेल में रखा गया है।
अधिकारियों ने बताया कि फरूख की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है।
पुलिस ने यह भी कहा कि एनएसए से संबंधित अन्य कानूनी formalities पूरी की जा रही हैं। (पीटीआई)

