
सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश): यहां की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
भाजपा नेता और शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने कहा कि सुनवाई सांसद/विधायक अदालत में निर्धारित थी।
उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने एक आवेदन दायर कर अदालत से अनुरोध किया कि वह पहले प्रस्तुत किए गए ऑडियो और वीडियो साक्ष्य के साथ गांधी की आवाज का मिलान करे।
पांडे ने कहा कि न्यायाधीश शुभम वर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय की।
रायबरेली के सांसद गांधी 20 फरवरी को अदालत में पेश हुए थे और अपना बयान दर्ज कराते हुए दावा किया था कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने अदालत को यह भी बताया था कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऑडियो और वीडियो साक्ष्य गलत थे और कहा था कि वह अपना साक्ष्य पेश करेंगे।
यह मामला 2018 में कर्नाटक में एक चुनाव अभियान के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। इस टिप्पणी के बाद सुल्तानपुर के कोटवाली देहात थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हनुमानगंज के निवासी मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।
दिसंबर 2023 में, अदालत ने गांधी के सामने पेश होने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। बाद में उन्होंने फरवरी 2024 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें 25,000 रुपये के दो मुचलके पर जमानत दी गई। पीटीआई कोर सीडीएन डीआईवी डीआईवी
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