लखीमपुर खीरी (उप्र), 13 मार्च (पीटीआई): यहां की एक अदालत ने 2018 में चौखरिया गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला सरकारी अधिवक्ता (फौजदारी) अरविंद त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवा कुमार सिंह ने बुधवार को वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे लायक सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला ग्रामीण रमेश यादव की हत्या से जुड़ा है। रमेश यादव के बेटे की शिकायत पर वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे लायक सिंह, वीरेंद्र के भाई मलती और उनके बेटे जंदैल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या की सजा), 34 (समान उद्देश्य से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। (पीटीआई)

