बलिया (यूपी), 15 जनवरी (पीटीआई)। यहां एक विशेष पॉस्को अदालत ने एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक बलात्कार, मारपीट और हत्या की धमकी देने के अपराध में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने बुधवार को सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद अजय पासवान उर्फ गुडमुडिया को दोषी ठहराया और 29,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 अक्टूबर 2023 की शाम को सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव में अपना घर के सामने खेल रहे 13 वर्षीय लड़के को सहतवार कस्बे का निवासी पासवान एक सुनसान जगह ले गया और अपराध किया।
लड़के के पिता की शिकायत पर अगले दिन पासवान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (अप्राकृतिक बलात्कार, मारपीट और हत्या की धमकी) की धाराओं तथा बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉस्को एक्ट) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पीटीआई
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