राजस्थान: खाद्य आपूर्ति योजना में अनियमितताओं को लेकर उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों और निजी कंपनियों के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया

Anti-Corruption Bureau

जयपुर, 8 जनवरी (पीटीआई) — राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कोविड-19 के दौरान राज्य की मिड-डे मील योजना के तहत खाद्य सामग्री की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर उपभोक्ता महासंघ के कई अधिकारियों और निजी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी के अनुसार, इस घोटाले में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताएं सामने आई हैं।

एसीबी के बयान के मुताबिक, ये कथित अनियमितताएं उस समय हुईं जब महामारी के कारण स्कूल बंद थे और दाल, तेल व मसालों से युक्त कॉम्बो पैक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) के माध्यम से छात्रों को वितरित किए गए।

योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद एसीबी ने पहले प्रारंभिक जांच की और फिर विस्तृत जांच शुरू की।

जांच में पाया गया कि योजना और कॉनफेड से जुड़े अधिकारियों ने कथित तौर पर मिलीभगत कर नियमों में बदलाव किया, ताकि पात्र कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया जा सके और पसंदीदा कंपनियों को अनुचित लाभ दिया जा सके। इन कंपनियों ने कथित रूप से अवैध रूप से काम को सबलेट कर फर्जी आपूर्तिकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार किया।

एसीबी ने यह भी पाया कि कई मामलों में वास्तविक खरीद या आपूर्ति किए बिना बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान जारी कर दिए गए।

एसीबी ने कहा, “इस घोटाले से राज्य के खजाने को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।”

मामले में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें सहायक लेखा अधिकारी सांवरताराम, प्रबंधक राजेंद्र, लोकेश कुमार बापना, योगेंद्र शर्मा और राजेंद्र सिंह शेखावत, सहायक प्रबंधक प्रतिभा सैनी, गोदाम प्रभारी रामधन बैरवा, पर्यवेक्षक दिनेश कुमार शर्मा और सेंट्रल भंडार के कई अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा तिरुपति सप्लायर्स, जागृत एंटरप्राइजेज, एमटी एंटरप्राइजेज और साई ट्रेडिंग सहित कई निजी फर्मों के मालिकों के नाम भी दर्ज किए गए हैं।

एसीबी ने बताया कि आरोपियों की भूमिका, वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों की कथित जालसाजी और सरकारी धन के दुरुपयोग की आगे जांच जारी है, और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। (पीटीआई)

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