राष्ट्रपति ने तमिलनाडु विश्वविद्यालय संशोधन बिल लौटाया

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image received on Dec. 29, 2025, President Droupadi Murmu during the 22nd Parsi Maha and centenary celebrations of Ol Chiki, in Jamshedpur. (Rashtrapati Bhavan via PTI Photo)(PTI12_29_2025_000134B) *** Local Caption ***

चेन्नई, 30 दिसंबर (PTI) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु विश्वविद्यालय (मैड्रास) संशोधन बिल को लौटाया है, जिसमें राज्य सरकार को इसके कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देने का प्रावधान था, एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया।

तमिलनाडु विधानसभा ने यह बिल अप्रैल 2022 में पारित किया था और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इस बिल का उद्देश्य 168 वर्षीय मैड्रास विश्वविद्यालय पर नियंत्रण हासिल करना था, जो पिछले दो वर्षों से बिना कुलपति के कार्य चला रहा है।

बिल में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिसके तहत कुलपति नियुक्त करने और हटाने का अधिकार राज्य सरकार को सौंपा जाना था। अधिनियम में “कुलपति” शब्द को “सरकार” से बदलने का प्रावधान था।

अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने हाल ही में बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाया है। इससे पहले राज्यपाल आर एन रवी ने बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिज़र्व किया था, यह कहते हुए कि प्रस्तावित कदम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों और कुलपति नियुक्तियों से जुड़े स्थापित मानकों के खिलाफ हो सकता है।

बिल लौटाए जाने के बाद, विधानसभा को इस प्रस्तावित कानून पर पुनर्विचार करना होगा। अधिकारी ने कहा कि 22 में से लगभग 14 विश्वविद्यालय, जिनमें मैड्रास विश्वविद्यालय भी शामिल है, नियमित कुलपतियों की अनुपस्थिति में संयोजक समितियों के तहत कार्य कर रहे हैं।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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