नई दिल्ली, 20 जनवरी (PTI): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक यूट्यूबर द्वारा चेन्नई स्थित अपने कार्यालय को अनसील करने और जब्त किए गए उपकरण लौटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह मामला एक फिल्म निर्माता द्वारा लगाए गए कथित हमले और उगाही के आरोपों से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सवुक्कु शंकर की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा।
पीठ ने शंकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन से कहा, “यह मत समझिए कि रिट अदालत हर बीमारी की दवा है। याचिका खारिज की जाती है।”
मद्रास उच्च न्यायालय ने 30 दिसंबर 2025 को कार्यालय सील करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और यूट्यूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धाराओं 105–107 के तहत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का निर्देश दिया था।
शंकर ने अपनी याचिका में चेन्नई के आदंबक्कम क्षेत्र में स्थित उनके कार्यालय परिसर — नंबर 111, अरंगनाथन इलम, दूसरी मंजिल, जय कस्तूरी पार्थसारथी नगर, तीसरी स्ट्रीट — को अनसील करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पुलिस बल की तैनाती रोकने का भी अनुरोध किया था।
इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को पिछले वर्ष शंकर को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 17 आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बार-बार सीमित किया जाना केवल “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” ही माना जा सकता है।
शंकर को 13 दिसंबर को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उन्होंने एक फिल्म निर्माता से धन की उगाही की थी। PTI PKS ZMN
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